कोरोनावायरस

ग्राम पंचायत रामपुरा में निषेधाज्ञा (कफ्र्यू) जारी : जिला कलेक्टर

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही | कोरोना वायरस (कोविड-19) अंतर्गत जिले की तहसील सिरोही के ग्राम पंचायत रामपुरा के मजरा नवाखेडा में संक्रमण एक व्यक्ति चिन्हित होने के कारण इससे उत्पन्न महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत ग्राम पंचायत रामपुरा में निषेधाज्ञा (कफ्र्यू) जारी की गई है।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद ने जानकारी देकर बताया कि नवाखेडा ग्राम की राजस्व सीमा की परिधि में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। उस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया गया है। चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधिया एवं रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।

व्यवसायिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक व्यवस्थाये बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने के लिए अधिकृत होगे साथ ही नगर परिषद की व्यवस्थाओं से जुडे वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत , पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद, एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

अंतिम संस्कार व इससे संबंधित, बीमार व्यक्तियों तथा चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुडे हुए व्यक्ति व संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्धारा निर्धारित एन्ट्री पोईटस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जो इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व बाहर निकलने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करेगी।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद व जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने नवाखेडा पहुंचकर सम्पूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलक्टर ने आमजन को जारी निर्देशों की जानकारी देकर आग्रह किया कि वे संक्रमण से बचने के लिए निर्देशों की पूर्ण पालना करें। जिला कलक्टर ने कहा कि जारी निषेधाज्ञा (कफ्र्यू) की पालना नहीं करने पर भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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