कोरोनावायरस

सोमवार को खुलेगा पाबंदियों के साथ लोकडाउन शराब, गुटका की खुलेंगी दुकान, धार्मिक स्थल रहेंगे बन्द

सिरोही ब्यूरो न्यूज़

क्या जिला व नगर परिषद करवा सकेगा सोसल डिस्टेंसिंग की पालना?

रिपोर्ट हरीश दवे

सिरोही कोराना वायरस के महाप्रकोप के कहर में पूरा विश्व संताप में है और भारत के अनेक राज्यो में इसका असर गहराता जा रहा है जिसमे भारत सरकार रेड,ऑरेंज,ग्रीन जोन के लिए अलग अलग गाइड लाइन जारी करते हुए लोक डाउन थ्री 17 मई तक बढ़ाया है।जिसके तहत ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में आये सिरोही जिले में भी कल लोक डाउन खुलने के साथ बाजार खुलेंगे।सरकार ने अपना आर्थिक हित ध्यान में रखते हुए राजस्व आय अर्जित करने के उद्देश्य से शराब की दुकानों एवम पान ,पान मसाला की दुकानो को खोलने की छूट दी है जिससे ये दुकाने खुलने से महंगी कीमतों में कालाबजारी में बिक रही शराब और पान मसाला खाने वाले व्यसनियों में हर्ष की लहर है।लेकिन सोसल मीडिया में सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही है अनेक जनो का मानना है कि मन्दिर मस्जिदों में शराब की दुकानों से कम भीड़ ग्रीन जोन वाले सिरोही के मन्दिरो में होती है।वही एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया में जबरदस्त ट्रेंड हो रहा है जिसमे महिला कह रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर जन शराब के लिए ओर आर्थिक नुकसान उठाएंगे वही घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी। उधर जिला मुख्यालय पर लोकडाउन थ्री की दो दिन पहले हुई घोषणा के साथ ही बाजार खुलने शुरू हो गए लेकिन सोसल डिस्टेंसिंग की धज्जियां प्रवासी राजस्थानियों के आ रहे हुजूम में नाकाफी प्रशासनिक व्यवस्था में लग रहे संक्रमण के खतरे के सर्वत्र उड़ रही है।देश के पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने लोकडाउन थ्री की गाइड लाइन की पालना में सोशल डिस्टेंसिंग में एक मीटर की दूरी रखने ,मास्क पहिन कर बाहर निकलने,ओर पान गुटका खा कर पिक नही थूकने की सख्त गाइड लाइन जारी की है।

राजस्थान सरकार के आदेश के तहत मास्क नहीं पहनने वालों से अब ₹200 जुर्माने के तौर पर वसूली किए जाएंगे। बिना मास्क पहने लोगों को चीजों को बेचने वाले दुकानदारों से ₹500 जुर्माना

सार्वजनिक जगह पर गुटखा या पान की पीक थूकने वालों से ₹200 जुर्माना

सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों से ₹500 जुर्माना और सार्वजनिक जगहों पर गुटका पान खाने वालों से ₹500 जुर्माना वसूल करने का प्रावधान रखा है।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों से ₹100 और बिना अनुमति के शादी या कोई और फंक्शन करने वालों से ₹5000 तक का जुर्माना वसूलने की गाइड लाइन जारी की है।लेकिन सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में लोक डाउन वन ओर टु के दौरान भी इसका पालन नही हुआ।नगर परिषद क्षेत्र में परिषद प्रशाषन की कमजोरी या आंतरिक छूट से लोरिया एक दूसरे से बाजार में सट के खड़ी रहती है जिसके आस पास आवारा पशु मंडराते रहते है और बीच सड़क पे नगर परिषद की भूमि पे बिना किराए थोक ओर सामान्य सब्जी विक्रेता सड़क जाम करते हुए आवागमन बाधित करते है।वही अल सुबह वॉकिंग पे निकलने वाला संभ्रांत ओर सामान्य वर्ग भी मास्क की उपयोगिता को धत्ता बताता है।

अब सोमवार को देखना है

कि कोराना बचाव में बाजार खुलने के बाद जिला प्रशाषन,पुलिस प्रशाषन,नगर परिषद प्रशाषन ओर नगर परिषद बोर्ड के जन प्रतिनिधि मुख्यालय पर सरकारी गाइड लाइन का पालन करवा जन जीवन को कितना सुरक्षित रखवा पाते है।साय काल पुलिस प्रशासन ओर सीआई बुद्धाराम विश्नोई ने आम मुनादी कर जन साधारण व्यापारी वर्ग और आम जन को भी लोक डाउन थ्री के नियमो की जानकारी दी।

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